
सड़क पर कार, बाइक या किसी भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। इनमें वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस के कागजात और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट शामिल हैं। भारत में हर प्रकार के मोटर व्हीकल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल के सख्त नियम तय किए गए हैं।
PUC सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि आपका वाहन तय मानकों के अनुसार प्रदूषण फैला रहा है या नहीं। यह सर्टिफिकेट न केवल पर्यावरण की रक्षा में मदद करता है, बल्कि आपके वाहन की तकनीकी स्थिति के बारे में भी संकेत देता है।
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देश में वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?
सरकारी नियमों के तहत, देश में हर वाहन के लिए एक वैध PUC सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन चालक बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
PUC सर्टिफिकेट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर दौड़ते वाहन पर्यावरण को अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वाहन का इंजन सही स्थिति में है।
PUC सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होती है?
PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट की वैधता वाहन की उम्र पर निर्भर करती है।
नई गाड़ियों के लिए यह सर्टिफिकेट एक साल तक वैध होता है। एक साल पूरा होने के बाद वाहन मालिक को हर छह महीने में वाहन का प्रदूषण स्तर जांचवाकर PUC सर्टिफिकेट को रिन्यू करना अनिवार्य होता है।
यदि वाहन पुराने हैं, तो उनके लिए हर छह महीने के अंतराल पर PUC रिन्यू कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, यदि वही गलती दोबारा दोहराई जाती है, तो जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाता है।
इतना ही नहीं, अगर आपके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनियां भी आपकी वाहन बीमा पॉलिसी को रिन्यू करने से मना कर सकती हैं, जिससे आपको आगे और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे चेक करें?
PUC डिटेल्स ऑनलाइन चेक करना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग या राष्ट्रीय परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan पर जाना होगा।
वेबसाइट पर ‘PUC सर्टिफिकेट’ ऑप्शन को चुनें और फिर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के आखिरी पांच डिजिट और सिक्योरिटी कोड दर्ज करें। इन डिटेल्स भरने के बाद आपकी गाड़ी का PUC स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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PUC सर्टिफिकेट का रिन्यूअल केवल ऑफलाइन
PUC सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए वाहन मालिक को अपने वाहन को किसी अधिकृत PUC टेस्टिंग सेंटर पर ले जाना होगा।
वहां वाहन का प्रदूषण स्तर चेक किया जाएगा और यदि परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप आते हैं, तो नया PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
PUC रिन्यू कराने का खर्च कितना आता है?
PUC सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए चार्ज बहुत ही मामूली होता है। यह फीस 60 रुपये से 125 रुपये के बीच हो सकती है।
हालांकि, अलग-अलग राज्यों में यह शुल्क थोड़ा भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, शुल्क वाहन के फ्यूल टाइप (पेट्रोल, डीजल या CNG) पर भी निर्भर करता है।
इसलिए, जब भी आप PUC रिन्यू कराने जाएं तो अपने राज्य के नियमानुसार शुल्क की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।