शादी में मिले गहनों पर किसका हक – दूल्हा या दुल्हन? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!

शादी में मिले गहनों पर किसका हक होता है? तलाक के बाद क्या पत्नी अपना सोना वापस मांग सकती है? केरल हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला जो लाखों महिलाओं के लिए मिसाल बन सकता है। जानिए इस केस की पूरी कहानी, कोर्ट का तगड़ा संदेश और आपके कानूनी अधिकार — पढ़ें पूरी रिपोर्ट

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शादी में मिले गहनों पर किसका हक – दूल्हा या दुल्हन? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!
शादी में मिले गहनों पर किसका हक – दूल्हा या दुल्हन? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शादी के दौरान दुल्हन को दिए गए सोने और गहनों पर केवल उसी का अधिकार होता है। अदालत ने यह निर्णय एक तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया, जिसमें दुल्हन ने आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके गहने अपने पास रख लिए हैं।

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यह फैसला भारतीय समाज में लंबे समय से चल रही एक विवादास्पद परंपरा पर स्पष्टता लाता है, जिसमें शादी के समय दुल्हन को दिए गए गहनों को कभी-कभी पति या ससुराल वाले अपने पास रख लेते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे गहने “स्त्रीधन” की श्रेणी में आते हैं और तलाक के बाद भी इन पर केवल दुल्हन का ही अधिकार होता है।

स्त्रीधन पर दुल्हन का अधिकार

हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के समय दुल्हन को जो भी गहने या कीमती वस्तुएं दी जाती हैं, वे पूरी तरह से उसके व्यक्तिगत संपत्ति होती हैं। यह संपत्ति न तो पति की है और न ही ससुराल पक्ष की। अदालत ने कहा कि भले ही यह गहने शादी के दौरान दोनों परिवारों की सहमति से दिए गए हों, लेकिन कानूनन इन पर हक सिर्फ महिला का ही है।

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यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महिलाओं के अधिकारों को लेकर देशभर में जागरूकता बढ़ रही है और अदालतें भी महिलाओं के हित में निर्णायक रुख अपना रही हैं।

तलाक के बाद भी महिला को मिलेगा उसका सोना

इस मामले में खास बात यह रही कि दुल्हन और उसका पति तलाक ले चुके थे। तलाक के बाद महिला ने अदालत से गुहार लगाई कि उसके गहने उसे वापस दिलवाए जाएं, जो ससुराल वालों ने रख लिए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि तलाक के बावजूद भी दुल्हन को उसका सोना लौटाया जाना चाहिए। यह संपत्ति महिला की व्यक्तिगत है और किसी भी स्थिति में उस पर पति या उसके परिजनों का कोई अधिकार नहीं बनता।

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अदालत ने ससुराल पक्ष को दिए आदेश

अदालत ने पति और ससुराल वालों को आदेश दिया कि वे तुरंत दुल्हन को उसके सभी गहने और सोने की वस्तुएं लौटा दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गहने वापस नहीं किए जाते हैं, तो महिला को उनकी वर्तमान बाजार कीमत के अनुसार क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। इस मामले में यह भी सामने आया कि सास-ससुर ने गहने अपने पास रख लिए थे और महिला को उसके अधिकार से वंचित किया गया।

सामाजिक संदेश भी देता है यह निर्णय

केरल हाईकोर्ट का यह निर्णय केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह समाज को एक मजबूत संदेश भी देता है। विवाह को भले ही एक सामाजिक संस्था माना जाता हो, लेकिन इसके तहत दिए गए उपहार या गहनों को अधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है। यह निर्णय महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को भी सशक्त करता है।

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महिलाओं के लिए प्रेरक फैसला

यह फैसला न केवल कानूनी रूप से दुल्हनों के हक को मजबूत करता है, बल्कि उन महिलाओं को भी प्रेरित करता है जो विवाह के बाद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्त्रीधन की रक्षा करना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है।

भारत में स्त्रीधन की स्थिति

भारतीय कानून में स्त्रीधन को महिला की संपत्ति माना गया है। चाहे वह शादी के समय मिले गहने हों, कपड़े, नकद धनराशि या कोई अन्य उपहार — इन सभी पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को हड़प लेता है, तो वह दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है।

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न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की सुरक्षा

इस फैसले के जरिए न्यायपालिका ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं की संपत्ति, अधिकार और गरिमा की रक्षा के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय अन्य न्यायालयों और समाज के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जिससे महिलाओं के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी।

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