
दिल्ली में भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देने के लिए अब आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड को मान्य नहीं माना जाएगा। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि विदेशी नागरिकों के तौर पर संदिग्ध व्यक्तियों से अब केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान सुनिश्चित करना है।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि पिछले साल अक्टूबर से चल रही वेरिफिकेशन मुहिम के दौरान यह देखा गया कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक आधार, पैन और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का उपयोग कर खुद को भारतीय नागरिक साबित कर रहे थे। इस चुनौती को देखते हुए अब वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे नागरिकता की सही पहचान की जा सके।
अवैध प्रवासियों के पास फर्जी दस्तावेज
हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि कई अवैध प्रवासियों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा जारी किए गए कार्ड भी पाए गए हैं। इससे भारतीय और विदेशी नागरिकों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था। इसलिए अब सख्ती से निर्देश दिया गया है कि केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही नागरिकता प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे।
इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को अपने-अपने इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि अंतिम व्यक्ति को भी उसके देश वापस नहीं भेज दिया जाता।
दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिकों पर बढ़ी कार्रवाई
दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली में लगभग 3,500 पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं, जिनमें से करीब 520 मुस्लिम हैं। इनमें से अब तक 400 से अधिक लोग अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लौट चुके हैं।
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है। अब केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रहने की अनुमति दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 29 अप्रैल के बाद मेडिकल वीजा भी अवैध माने जाएंगे। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी तुरंत इकट्ठा कर उन्हें देश छोड़ने का निर्देश दिया जाए।
सरकार ने हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा को लेकर राहत दी है। जो नागरिक पहले से लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, उनके वीजा यथावत रहेंगे और उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।