
रायपुर नगर पालिक निगम ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए घोषणा की है कि बुद्ध जयन्ती (बुद्ध पूर्णिमा), जो 12 मई 2025 को मनाई जाएगी, के दिन नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है और इसका उद्देश्य धार्मिक शांति बनाए रखना है।
स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में उस दिन मांस-मटन का विक्रय किया गया पाया गया, तो मांस-मटन जप्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
होटल और रेस्टोरेंट पर भी रहेगी नजर
यह प्रतिबंध केवल स्थानीय दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, और अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। महापौर के निर्देशानुसार, इन स्थानों पर भी मांस-मटन परोसने पर सामग्री जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जोन अधिकारियों की जिम्मेदारी: सतत निगरानी और क्रियान्वयन
रायपुर नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे 12 मई को लगातार निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दुकान या होटल आदेश का उल्लंघन न कर सके।
धार्मिक सम्मान और सामाजिक सौहार्द की दिशा में उठाया गया कदम
यह निर्णय गौतम बुद्ध के विचारों और सिद्धांतों को सम्मान देने की दिशा में लिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा एक पवित्र पर्व है, जो शांति और करुणा का प्रतीक है। इस दिन नगर निगम का यह निर्णय धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता को सशक्त करने वाला है।