
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) एक जरूरी दस्तावेज है इसकी जरूरत हर आदमी को कहीं न नहीं होती है। चाहे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करना हो या सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना हो, जन्म प्रमाण पत्र एक मेन डोकोमेन्ट बन गया है, आज के डिजिटल टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बेहद आसान हो गया है, आम लोग अब बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Birth Certificate: क्यों है यह दस्तावेज जरूरी?
जन्म प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है, इसे सरकार द्वारा Civil Registration System (CRS) पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है, यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख, स्थान और माता-पिता की जानकारी को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र बच्चे के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पासपोर्ट बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी सेवाओं में आधार बनता है। साथ ही यह दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र के प्रमुख लाभ और उपयोग
Birth Certificate से आपको कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे बच्चे का स्कूल में दाखिला लेना आसान होता है, ID बनवाने में सहायक होता है और बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कई सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाओं में यह अनिवार्य दस्तावेज है।
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए समय सीमा और नियम
अगर आप Birth Certificate बनवाना करना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर आवेदन करना सबसे उपयुक्त समय होता है। यदि यह अवधि बीत जाती है, तो प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है और आपको अतिरिक्त दस्तावेज या सत्यापन करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। 21 दिन से 100 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों का भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है, पर प्रक्रिया लंबी और साक्ष्य-आधारित होती है।
कुछ राज्यों में बच्चे के जन्म के साथ ही अस्पताल द्वारा बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया जाता है, जिसके बाद अभिभावक को केवल इसे संबंधित कार्यालय से सत्यापित करवाना होता हैं।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
Birth Certificate Apply करते समय आपको कुछ अनिवार्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनमें निम्न शामिल हैं:
- बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- बच्चे के जन्म का हॉस्पिटल रिकॉर्ड
- हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया रसीद या डिस्चार्ज पेपर
इन दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी आपको ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करनी होती है।
बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऐसे भरें फॉर्म
- सबसे पहले आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट dc.crsorgi.gov.in पर जाना होगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर Login टैब में General Public ऑप्शन पर क्लिक कर लें.

- अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा, यदि आप पोर्टल पर पहली बार आएं है तो आपको sign up पर क्लिक करके Login ID बनाना होगा।
- अगले पेज में आपको आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि आदि जानकारी दर्ज करके फॉर्म को सबमिट कर लेना है।
- अब आप लॉगिन पेज में जाकर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसके बाद एक OTP आएगा, उसे दर्ज करके Login प्रक्रिया पूरी कर लीजिए।

- अब आपके सामने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको Birth टैब में जाकर Report Birth ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।

- अब आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर लीजिए।
- अंत में आपको फॉर्म की जांच करके Final Submit पर क्लिक लेना है।
- सबमिट करने के बाद आपको आवेदन की Confirmation और Receipt प्राप्त होगी, जिसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
इस तरह से आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेन्ट करके बताएं।