सहारा इंडिया में फंसे पैसों वालों के लिए खुशखबरी! अमित शाह दे सकते हैं बड़ी राहत

अगर आपने भी सहारा इंडिया में किया है निवेश, तो यह खबर बदल सकती है आपकी किस्मत! जानिए रिफंड पोर्टल से पैसे कैसे ले सकते हैं वापस—पूरी प्रक्रिया विस्तार से, बिना किसी झंझट के!

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सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए हाल ही में एक राहत भरी खबर सामने आई है। सहारा ग्रुप की चार प्रमुख सहकारी समितियों में फंसे पैसों की वापसी को लेकर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 12,97,111 जमाकर्ताओं को ₹2,314.20 करोड़ की राशि वापस की जा चुकी है, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल-CRCS Sahara Refund Portal के माध्यम से दी गई है।

यह पहल उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जिनकी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में सालों से फंसी हुई थी। अब सरकार की यह कोशिश निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद बन गई है।

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सहारा रिफंड पोर्टल की प्रक्रिया और उपलब्धियाँ

18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल उन चार सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को राशि लौटाने के लिए तैयार किया गया था, जिनमें लाखों निवेशकों ने सालों तक अपनी रकम लगाई थी। ये समितियाँ हैं: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को दिए अपने आदेश में SEBI द्वारा जमा कराए गए ₹5,000 करोड़ को CRCS के खाते में ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी, जिससे जमाकर्ताओं को राहत देने की प्रक्रिया शुरू हो सकी। इस निर्णय ने उन लाखों निवेशकों के मन में फिर से भरोसा जगाया है, जो वर्षों से अपनी राशि की वापसी का इंतजार कर रहे थे।

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अब तक की प्रगति और आने वाली योजना

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक कुल ₹2,314.20 करोड़ की राशि 12.97 लाख जमाकर्ताओं को ट्रांसफर की जा चुकी है। ये राशि सीधे आधार से लिंक्ड बैंक खातों में डिजिटल रूप से भेजी गई है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ हो गई है।

हर वैध जमाकर्ता को अधिकतम ₹50,000 तक की राशि दी जा रही है। यदि किसी आवेदन में कोई तकनीकी त्रुटि या दस्तावेज़ों में कमी पाई जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किए गए पुनः सबमिशन पोर्टल-Resubmission Portal का सहारा लिया जा सकता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सभी योग्य जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस कर दी जाएगी।

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जरूरी दस्तावेज़ और प्रक्रिया

जो भी जमाकर्ता इस पोर्टल के माध्यम से अपनी राशि वापस पाना चाहते हैं, उन्हें CRCS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि उनके पास सही सदस्यता संख्या, जमा खाता विवरण, आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट हो।

यदि दावा ₹50,000 या उससे अधिक का है, तो पैन कार्ड-PAN Card अनिवार्य है। सत्यापन पूरा होने पर राशि लगभग 45 दिनों के भीतर आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

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