
हरियाणा सरकार की नई Excise Policy यानी आबकारी नीति 2025-27 ने राज्य में शराब उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई, जिसके लागू होते ही राज्य में अलग-अलग श्रेणियों की शराब के दामों में 10 से 20 प्रतिशत तक की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। यह नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी और इसके बाद सभी आबकारी नीतियों को वित्तीय वर्ष के अनुरूप चलाया जाएगा।
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है—राजस्व में बढ़ोतरी और शराब की सार्वजनिक उपलब्धता को नियंत्रित करना। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने ₹14,064 करोड़ के राजस्व लक्ष्य का निर्धारण किया है, जबकि 2024-25 में पहले ही निर्धारित लक्ष्य ₹12,650 करोड़ को पार करते हुए विभाग ने ₹12,700 करोड़ का राजस्व जुटाया है।
शराब की दुकानों पर बढ़ेगी सख्ती, हाईवे पर नहीं मिल सकेगी शराब
नई नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब National Highways और State Highways पर कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जा सकेगा। शराब दुकानों के बाहर न तो कोई डिस्प्ले बोर्ड होगा और न ही दुकानें सीधे दृष्टिगोचर होंगी। सभी ठेकों पर ‘शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है’ और ‘शराब पीकर गाड़ी न चलाएं’ जैसे चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में ₹1 लाख, दूसरी बार में ₹2 लाख, और तीसरी बार में ₹3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। यदि इसके बाद भी उल्लंघन होता है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
500 से कम जनसंख्या वाले गांवों में नहीं खुलेगा कोई ठेका
नई आबकारी नीति का एक और महत्त्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जिन गांवों की जनसंख्या 500 से कम है, वहां पर शराब का कोई भी ठेका नहीं खुलेगा। इस निर्णय से 152 शराब ठेके बंद हो जाएंगे, जिनमें से अधिकतर छोटे गांवों में स्थित हैं। साथ ही, अब सभी शराब ठेकों को स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और बस स्टैंड से 150 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य किया गया है, जो पहले 75 मीटर थी।
गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य जिलों में आहातों के लिए नए नियम
नई नीति में Ahata License यानी आहता खोलने को लेकर भी कड़े नियम तय किए गए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में आहते खोलने पर लाइसेंस फीस का 4 प्रतिशत, सोनीपत और पंचकूला में 3 प्रतिशत, तथा अन्य जिलों में 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इसके अलावा, आहते 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में नहीं खोले जा सकेंगे और इन्हें ऐसे परिसरों में संचालित करना होगा जो बाहर से नजर न आएं।
आहतों में लाइव म्यूज़िक, डांसिंग या किसी भी नाट्य प्रस्तुति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एल-12ए और एल-12ए-सी जैसे अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन बिना पंजीकृत कमर्शियल स्थलों पर एक दिवसीय लाइसेंस लेने पर अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा।