रिपोर्टर: रवि यादव | स्थान: लखनऊ | प्रकाशित: 21 अप्रैल 2025

KVS Admission 2025 को लेकर छात्रों और अभिभावकों की प्रतीक्षा अब और लंबी नहीं रही, क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan) ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। kvsonlineadmission.kvs.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध इस लिस्ट में छात्रों के नाम, आवेदन संख्या और वर्ग के अनुसार चयन की जानकारी दी गई है। यह सूची उन छात्रों के लिए एक नया अवसर है, जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया था। इस लिस्ट के ज़रिए अब उन्हें स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना होगा।
यह भी देखें: UK Board Result 2025: रिजल्ट का इंतजार खत्म! कल जारी होंगे 10वीं-12वीं के नतीजे – यहां मिलेगा डायरेक्ट चेक लिंक
दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करें
दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने पर अभिभावकों को सबसे पहले दस्तावेज़ सत्यापन के लिए संबंधित विद्यालय से संपर्क करना होगा। दस्तावेज़ में जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, और यदि लागू हो तो आरक्षण प्रमाणपत्र शामिल होता है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि संबंधित विद्यालय द्वारा तय की जाती है, इसलिए विलंब करने पर सीट रद्द हो सकती है। ऐसे में समय पर प्रक्रिया पूरी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
कक्षा 2 से 12 तक के लिए आवेदन की प्रक्रिया
KVS ने यह स्पष्ट किया है कि कक्षा 2 से 12 तक के प्रवेश 17 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं और यह प्रक्रिया पूरी तरह सीटों की उपलब्धता पर आधारित है। इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए कोई केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, बल्कि छात्रों को सीधे संबंधित विद्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होता है। यदि किसी कक्षा में सीट उपलब्ध नहीं है, तो विद्यालय प्रवेश देने से इंकार कर सकता है। सीटें उपलब्ध होने की स्थिति में स्कूल एक अलग मेरिट लिस्ट जारी करता है, जिसमें छात्रों का चयन योग्यता और प्राथमिकता के आधार पर होता है।
यह भी देखें: SSC Exams 2025: आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य! बिना UIDAI सत्यापन अब नहीं मिलेगा एग्जाम में प्रवेश
आरक्षण और प्राथमिकता नीति की संपूर्ण जानकारी
KVS Admission 2025 में आरक्षण नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसमें RTE (Right to Education) के तहत 25% सीटें सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त SC वर्ग के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC-NCL के लिए 27% आरक्षण तय किया गया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए सेवा श्रेणी I और II लागू की गई है। यदि आरक्षित सीटों के लिए पर्याप्त योग्य आवेदन नहीं मिलते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी के छात्रों से भरा जा सकता है, लेकिन यह केवल निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत ही होगा।
यह भी देखें: शिक्षा विभाग ने छुट्टी का किया एलान, 22 अप्रैल को सभी स्कूल रहेंगे बंद, School Holiday