
हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम-NPS, अटल पेंशन योजना-APY और NPS Lite खातों से जुड़ी कुछ अहम प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य खाताधारकों की पहचान को और अधिक सटीक बनाना और सिस्टम की पारदर्शिता को बढ़ाना है। इन नए नियमों के केंद्र में है ‘पैनी ड्रॉप’ वेरिफिकेशन प्रक्रिया, जिसे अब अनिवार्य कर दिया गया है।
पैनी ड्रॉप वेरिफिकेशन: नया और अनिवार्य नियम
PFRDA द्वारा 25 अक्टूबर 2023 को जारी सर्कुलर के तहत, सभी प्रकार के NPS खातों के लिए ‘पैनी ड्रॉप’ वेरिफिकेशन अब जरूरी है। यह प्रक्रिया आपके बैंक खाते में ₹1 जमा कर के यह जांचती है कि खाता सक्रिय है और उसमें दर्ज नाम आपके PRAN (Permanent Retirement Account Number) रिकॉर्ड से मेल खाता है। यदि यह वेरिफिकेशन असफल होता है, तो आपका निकासी अनुरोध या खाता विवरण में परिवर्तन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
इस स्थिति में CRA (Central Recordkeeping Agency) आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजेगी, और आगे की कार्रवाई के लिए आपको अपने नोडल अधिकारी या POP (Point of Presence) से संपर्क करना होगा। आवश्यकतानुसार, S2 फॉर्म या अन्य प्राधिकृत प्रक्रिया के माध्यम से बैंक विवरण अपडेट करने होंगे।
NPS खाता बंद होने की विशेष स्थिति
यदि कोई NPS खाताधारक भारतीय नागरिकता छोड़ देता है और उसके पास OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड नहीं है, तो PFRDA के निर्देशानुसार उस खाताधारक को NPS ट्रस्ट को तुरंत इस बदलाव की जानकारी देनी होगी। इसके पश्चात उनका खाता बंद कर दिया जाएगा और समस्त पेंशन राशि उनके NRO (Non-Resident Ordinary) बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह नियम पेंशन फंड की सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
खाताधारकों के लिए क्या जरूरी कदम हैं?
वर्तमान में, सभी NPS खाताधारकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने बैंक खाता विवरण को सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी सही और अद्यतन हो। विशेष रूप से, नाम का मिलान PRAN रिकॉर्ड से होना आवश्यक है। यदि आप खाता विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं या निकासी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ‘पैनी ड्रॉप’ वेरिफिकेशन की स्थिति पर नजर रखना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, यदि आपकी नागरिकता में कोई बदलाव हुआ है, तो NPS ट्रस्ट को इसकी जानकारी देना और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह आपकी पेंशन राशि की सुरक्षा और भविष्य में किसी भी तरह की जटिलता से बचाव के लिए आवश्यक है।