
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) में एक बार फिर गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में फैमिली आईडी सत्यापन के दौरान इस योजना का अनुचित लाभ लेने वाले 5143 अपात्र लोगों की पहचान की गई है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, लेकिन फैमिली आईडी के विश्लेषण में सामने आया कि हजारों लोगों ने नियमों की अनदेखी कर इस योजना का दुरुपयोग किया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है, लेकिन इसमें गड़बड़ी की घटनाएं इसके उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गाजीपुर जिले में हुए इस खुलासे से यह स्पष्ट है कि योजना की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। कृषि विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई एक सकारात्मक कदम है, जिससे अपात्रों को बाहर कर योजना को सही पात्रों तक पहुंचाया जा सकेगा।
जिले में 5.10 लाख किसान पंजीकृत, 4.42 लाख को मिला 19वीं किस्त का भुगतान
गाजीपुर जिले में अब तक 5.10 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से 4.42 लाख पात्र किसानों को योजना की 19वीं किस्त का भुगतान हो चुका है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो सालाना 6,000 रुपये होती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
अपात्रों पर कार्रवाई की तैयारी, रिकवरी की होगी प्रक्रिया
जिन किसानों ने नियमों को तोड़कर योजना का लाभ उठाया है, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अपात्र पाए गए लाभार्थियों से अतिरिक्त प्राप्त राशि की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही पति-पत्नी द्वारा दोहरा लाभ लिए जाने की स्थिति में एक पक्ष का भुगतान रोका जाएगा और पूरा मामला ब्लॉक स्तर पर जांच के दायरे में लाया जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्री से होगी पारदर्शिता, जमीन और परिवार की जानकारी होगी दर्ज
कृषि विभाग अब जिले में एक विस्तृत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में जुट गया है। इस रजिस्ट्री में किसानों की जमीन का विवरण, पारिवारिक संरचना और उनका स्थायी पता दर्ज किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करना है। इसके लिए गांव व ब्लॉक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।
योजना की पात्रता और नियम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केवल वे किसान पात्र होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो। इसके अलावा, योजना से बाहर किए गए वर्गों में निम्न शामिल हैं:
- सरकारी कर्मचारी (समूह ‘घ’ को छोड़कर)
- 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले
- सांसद, विधायक, नगर निगम अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन लोग
- आयकर दाता
इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों को कृषि निवेश, घरेलू खर्च और ऋण के बोझ से राहत दिलाना है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) हो सके।
8000 नए किसानों ने किया आवेदन, दस्तावेजों की जांच जारी
जिले में लगभग 8000 नए किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है। इन सभी किसानों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। केवल पात्र किसानों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठा सके।
2019 से लागू है योजना, एक परिवार से एक ही लाभार्थी का प्रावधान
कृषि उपनिदेशक अतींद्र सिंह ने बताया कि यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत एक ही परिवार से केवल एक ही सदस्य को लाभ लेने की अनुमति है। जिस व्यक्ति के नाम खेती की जमीन का कागज है, वही लाभ के लिए पात्र माना जाता है। पति-पत्नी दोनों को लाभ लेना नियमों के विरुद्ध है।