
भारत में Toll Tax Rules के तहत नेशनल हाइवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना एक आम प्रक्रिया है, जिससे सड़क निर्माण और मेंटेनेंस के लिए जरूरी फंड इकट्ठा किया जाता है। लेकिन सरकार ने कुछ विशिष्ट वर्गों को टोल टैक्स से मुक्त रखा है, जो उनकी सेवा, जिम्मेदारी या संवैधानिक पद की वजह से होता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन लोग और वाहन इस छूट के पात्र होते हैं।
संवैधानिक पदधारकों को टोल टैक्स में छूट
भारत में कुछ उच्च संवैधानिक पदधारकों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज शामिल हैं। इसके अलावा सांसद (MP), विधायक (MLA), विधान परिषद सदस्य (MLC) जैसे जनप्रतिनिधियों को भी टोल छूट दी गई है। हालांकि, यह छूट प्रायः उनके संबंधित राज्य तक सीमित होती है और उन्हें टोल प्लाजा पर अपना पहचान पत्र दिखाना होता है।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी मिलती है छूट
Toll Tax Rules के तहत केंद्र सरकार के सचिव, लोकसभा और राज्यसभा सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त होती है। यह छूट विशेष रूप से उन स्थितियों में लागू होती है जब वे आधिकारिक ड्यूटी पर हों और उनके वाहन में उचित पहचान या पास उपलब्ध हो।
रक्षा और पुलिस विभाग के कर्मियों को वर्दी में छूट
रक्षा मंत्रालय या पुलिस विभाग के अधिकारी अगर ड्यूटी पर हैं और वर्दी में यात्रा कर रहे हैं, तो वे Toll Tax से मुक्त होते हैं। यह सुविधा राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से दी जाती है।
विशेष विदेशी मेहमानों और मंत्रालय अधिकारियों को भी राहत
जो विदेशी गणमान्य व्यक्ति राजकीय दौरे पर भारत आते हैं, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी, जब वे निरीक्षण या आधिकारिक ड्यूटी पर होते हैं, तो उन्हें भी टोल टैक्स से छूट प्राप्त होती है। यह छूट औपचारिक दस्तावेज या आदेश के माध्यम से मान्य होती है।
आपातकालीन सेवाएं – हर पल तत्पर
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शव वाहन जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को भी Toll Tax से मुक्त रखा गया है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में बिना समय गंवाए सहायता पहुंचाना है। ये वाहन चाहे दिन हो या रात, किसी भी स्थिति में बिना रोकटोक के चल सकते हैं।
विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के वाहन
विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित यांत्रिक वाहन भी Toll Tax से छूट के पात्र होते हैं। लेकिन इस छूट के लिए वैध प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज दिखाना जरूरी होता है। कई टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों को वार्षिक पास जारी किया जाता है, जिससे वे नियमित यात्रा के दौरान टोल भुगतान से बच सकते हैं।
कौन-सी छूट कब मान्य होती है
यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए टोल टैक्स में छूट सामान्यतः तभी मान्य होती है जब संबंधित व्यक्ति ड्यूटी पर हो। उदाहरण के लिए, सांसद या विधायक को तब ही छूट मिलेगी जब वे अपनी विधायी जिम्मेदारियों के तहत यात्रा कर रहे हों और उपयुक्त पहचान पत्र साथ हो। इसी प्रकार, किसी भी वाहन को छूट पाने के लिए सरकारी आदेश, प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।