
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत 01 जनवरी, 2025 से कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय उन सभी पर लागू होगा जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।
किसे मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?
इस वृद्धि का लाभ कई श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा, जिनमें शामिल हैं:
- राज्य सरकार के स्थायी और अस्थायी कर्मचारी
- सिविल और पारिवारिक पेंशनर
- स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी
- राजकीय विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
- प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी
- यू.जी.सी. वेतनमान (UGC Pay Scale) के अंतर्गत आने वाले कार्मिक
DA बढ़ोतरी का तात्कालिक असर
महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि होती है जो कर्मचारियों को मूल वेतन (Basic Pay) के अतिरिक्त दी जाती है ताकि मुद्रास्फीति (Inflation) के प्रभाव को कम किया जा सके। वर्तमान में 53% की दर से दिया जा रहा DA अब बढ़कर 55% हो जाएगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों की कुल सैलरी में निश्चित रूप से इज़ाफा होगा।
इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) में बढ़ोतरी होगी और उनके दैनिक जीवन पर महंगाई के असर को कम करने में सहायता मिलेगी।
आर्थिक दृष्टिकोण से निर्णय का महत्व
यह कदम न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना को भी सुदृढ़ बनाता है। जब कर्मचारियों की आय में वृद्धि होती है, तो वे अधिक खर्च करते हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है।
मुख्यमंत्री धामी का यह फैसला राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है और यह इंगित करता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर संवेदनशील है।