
जब बात Two-Wheeler Riding की आती है, तो अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है—क्या चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर चालान कटता है? कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका और चालान काटा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई कानून मौजूद है? चलिए इस मुद्दे की गहराई में जाकर समझते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम क्या कहता है और आपको क्या करना चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम और चप्पल पहनने पर नियम
मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के अंतर्गत, चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने पर किसी प्रकार का चालान या जुर्माने का कोई सीधा उल्लेख नहीं है। यानी, कानूनन चप्पल पहनने पर कोई दंड नहीं है। पुलिस चालान तभी काट सकती है जब वाहन चलाते समय कोई नियम उल्लंघन हुआ हो—जैसे लाइसेंस नहीं होना, हेलमेट न पहनना, या गाड़ी की वैधता में गड़बड़ी।
कई बार पुलिसकर्मी यह कहकर चालान काटते हैं कि चप्पल से नियंत्रण में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह सलाह भर है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं।
कपड़ों को लेकर भी कोई नियम नहीं
इसी तरह, अगर आप लूंगी-बनियान या हाफ शर्ट पहनकर वाहन चला रहे हैं, तब भी ट्रैफिक नियमों के अनुसार चालान नहीं कटेगा। जब तक आप हेलमेट पहन रहे हैं और बाकी जरूरी दस्तावेज आपके पास हैं, तब तक कोई कानूनी अड़चन नहीं आती।
व्यावहारिक पहलू और सुरक्षा की सलाह
हालांकि, कानून कुछ भी कहे, एक जिम्मेदार और अनुभवी राइडर के तौर पर आपको बाइक चलाते समय Proper Riding Gear पहनने की आदत डालनी चाहिए। चप्पल, सैंडल या खुले पैर की चप्पल से पैर फिसल सकता है, ब्रेकिंग में मुश्किल हो सकती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
जूते पहनना न केवल आपके पैरों को सुरक्षा देता है, बल्कि अचानक गिरने या रगड़ लगने जैसी स्थिति में गंभीर चोट से भी बचाता है। खासकर लंबे सफर पर जाते समय, हेलमेट, ग्लव्स, फुल स्लीव शर्ट और जूते पहनना एक समझदारी भरा फैसला होता है।