
पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता के लिए चल रही निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) में अब लाभार्थियों की पात्रता की गहन जांच की जाएगी। महिला कल्याण निदेशालय ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर 25 मई तक सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन का मुख्य उद्देश्य मृत और अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद करना है। वहीं, पात्र लाभार्थियों को इस बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
सत्यापन की प्रक्रिया और समयसीमा
महिला कल्याण निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सघन सत्यापन के लिए जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को लाभार्थियों की पूरी सूची प्रदान की जाएगी। इसके आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया को 25 मई तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य किया गया है, ताकि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहे जो वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डाटा की व्यवस्था
निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के ग्रामीण लाभार्थियों का डाटा जिलावार, विकास खंडवार और ग्राम पंचायतवार तथा शहरी लाभार्थियों का डाटा जिलावार, नगर पंचायत और वार्डवार जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थियों का डाटा एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकालेंगे और सत्यापन के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारियों या अधिशासी अधिकारियों को सौंपेंगे। इस सुव्यवस्थित डाटा प्रबंधन से सत्यापन कार्य में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
मृत और अपात्र लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई
सत्यापन के दौरान यदि कोई लाभार्थी मृत या अपात्र पाया जाता है तो उसकी पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग केवल योग्य और जरूरतमंद निराश्रित महिलाओं के हित में हो। वहीं, पात्र लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से उनके सत्यापन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा, ताकि उन्हें योजना का लाभ अनवरत मिलता रहे।