
भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को खुद का घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम वर्ग (MIG) के लोगों को पात्र लाभार्थियों को ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है. जिससे वे पक्के मकान का निर्माण कर सकें। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इस योजना के शुरुआत 2015 में की गई थी. तब से अभी तक लाखों लोगों को अपना घर मिल चुका है. तो आइए जानते है पीएम आवास योजना में आवेदन कैसे करें.
PM Awas Yojana क्या है?
हमारे देश में कई ऐसे परिवार है जिनके पास अपना घर नहीं है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद करने के लिएपीएम आवास योजना शुरू की गई है. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को ₹1,20,000 की सहायता दी जा रही है.
विषय | विवरण |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) |
लाभ | ₹1.20 लाख (ग्रामीण), ₹2.67 लाख तक (शहरी) |
पात्रता | EWS, LIG, MIG वर्गों के परिवार जिनके पास घर नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व CSC सेंटर के माध्यम से |
वेबसाइट (ग्रामीण) | pmayg.nic.in |
वेबसाइट (शहरी) | pmaymis.gov.in |
जरूरी दस्तावेज | आधार, आय प्रमाण, बैंक डिटेल, फोटो आदि |
पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में ₹1,20,000 सहायता कैसे प्राप्त करें?
PMAY-G के तहत, पात्र लाभार्थियों को ₹1,20,000 की सहायता प्रदान की जाती है, जो निम्नलिखित तीन किश्तों में दी जाती है:
- पहली किश्त: पंचायत समिति स्तर पर मकान स्वीकृत होने के बाद ₹15,000
- दूसरी किश्त: नींव स्तर (3 फीट) और आधार स्तर पूरा होने पर ₹45,000
- तीसरी किश्त: छत स्तर पूरा होने पर, जिसमें दरवाजे और खिड़कियां शामिल हैं, ₹60,000
सभी किश्तें सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती हैं।
पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित होना चाहिए।
- लाभार्थी की सही पहचान करने के लिए उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों के लिए)।
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- भूमि के दस्तावेज़ (यदि वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं)।
PM Awas Yojana Registration ऐसे करें
- सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- वेबसाइट के होम पेज में “Citizen Assessment” ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा, जहां पर Apply Online’ विकल्प पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको अपनी पात्रता चेक करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसमे आपको अपना आधार विवरण, राज्य, वार्षिक आय और अन्य जानकारी भरनी है.

- सभी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को जमा कर लें.
कृपया ध्यान दें: फॉर्म भरने का मतलब यह नहीं है कि आपको योजना का लाभ मिलेगा। आपकी पात्रता की जांच संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/शहरी निकाय/सीएनए/पीएलआई द्वारा की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रहे है तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या शहरी स्थानीय निकाय/नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- फॉर्म भरने के लिए ₹25 का शुल्क अदा करना होगा।
आवास योजना FAQs
Q1. क्या किराए के घर में रहने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
हां, यदि उनके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है।
Q2. क्या योजना में महिला का नाम होना अनिवार्य है?
प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है, विशेषकर EWS और LIG वर्ग में।
Q3. क्या बैंक लोन लेने पर भी यह योजना लागू होती है?
हां, PMAY-Urban में CLSS स्कीम के तहत ब्याज सब्सिडी मिलती है।
Q4. आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
pmaymis.gov.in या pmayg.nic.in पर जाकर ‘Track Assessment’ में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Q5. क्या ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं?
हां, आप CSC केंद्र (जन सेवा केंद्र) से भी आवेदन कर सकते हैं।